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Odisha Court Sentences : किशोरी से रेप के आरोप में ओडिशा कोर्ट ने नाबालिग को 10 साल कैद की सजा

किशोरी को स्थानीय उत्सव में ले जाने के बहाने बामेबारी थाना क्षेत्र के एक सुनसान जगह पर आरोपी ने दुष्कर्म किया.

Odisha Court Sentences Minor To 10-Years Imprisonment For Raping Teen


ओडिशा के क्योंझर जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक किशोर को 15 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई।
पॉक्सो न्यायाधीश सुभाश्री त्रिपाठी ने 15 जनवरी, 2017 को अपराध करने के दोषी पर ₹ 5,000 का जुर्माना भी लगाया।

विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बलात्कार पीड़िता को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

किशोरी को स्थानीय उत्सव में ले जाने के बहाने बामेबारी थाना क्षेत्र के एक सुनसान जगह पर आरोपी ने दुष्कर्म किया. एक समझौता बैठक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अंततः एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने निर्देश दिया कि किशोर 21 साल की उम्र तक सुधार गृह में रहेगा और फिर उसे नियमित जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

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